PM Kisan Mandhan Yojana के अंतर्गत किसानों को मिलेंगे सालाना 36 हजार रुपये, जानें योजना के फायदे और आवेदन करने का तरीका

जिस तरह सरकारी नौकरी वाले को रिटायरमेंट के पेंशन की सुविधा मिलती है, ठीक उसी तरह किसानों को भी PM Kisan Mandhan Yojana की मदद से 60 वर्ष की आयु के पश्चात हर महीने पैसे मिलेंगे। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा इस योजना को छोटे और सीमांत किसानों के लिए तथा उनके वृद्धावस्था सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा के लिए लाया गया है। पीएम Kisan Mandhan Yojna में उम्र के आधार पर हर महीने जमा करने के बाद वृद्धावस्था में किसानों को हर महीने ₹3000 यानी सालाना 36,000 रुपए पेंशन के तौर पर दिया जाता है।

PM Kisan Mandhan Yojana से जुड़ने के लिए योग्यता :


पीएम Kisan Mandhan yojna में 18 से लेकर 40 साल की आयु तक के कोई भी छोटे किसान जिनके पास संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के भूमि अभिलेखों के अनुसार 2 हेक्टेयर से कम की कृषि योग्य भूमि हो वह भाग ले सकते हैं। इस योजना का लाभ वही छोटे किसान उठा सकते हैं जिनके पास कोई ईपीएफ, ईएसआईसी, या फिर एनपीएस खाता न हो।


वैसे किसान जो प्रधानमंत्री Shram Yogi Mandhan yojna(PM-SYM) के तहत लाभ उठा रहे हैं वह इस योजना में आवेदन नहीं कर सकते हैं और वैसे किसान जो प्रधानमंत्री Laghu Vyapari Mandhan yojna (PM-LVM) का लाभ उठा रहे हैं, वह भी इस योजना के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। साथ ही पिछले निर्धारण वर्ष में आयकर का भुगतान करने वाले व्यक्ति इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं।

PM Kisan Mandhan Yojana से मिलने वाले लाभ :

PM Kisan Mandhan Yojana में उम्र के हिसाब से किस्त की राशि तय की जाती है। इसमें अंशदान के रूप में किसानों को ₹55 से लेकर ₹200 तक की राशि हर महीने जमा करनी होती है तथा 60 वर्ष की आयु के पश्चात आपको एक निश्चित राशि प्रत्येक महीने अदा की जाएगी। 60 वर्ष की आयु के पश्चात अगर किसान की मृत्यु हो जाती है तो पेंशन राशि का 50 फ़ीसदी उनके पति या पत्नी को फैमिली पेंशन के तौर पर हर महीने दी जाएगी। फैमिली पेंशन का लाभ केवल पति और पत्नी को ही मिल सकता है। LIC द्वारा इस पेंशन फंड को प्रबंधित किया जाएगा

किश्त राशि की अगर बात करें तो उम्र 18 से लेकर 29 वर्ष तक के किसानों को हर महीने ₹55 से लेकर ₹119 तक की राशि जमा करनी होती है, उम्र 30 से लेकर 39 वर्ष के किसानों को ₹110 से लेकर ₹199 के बीच में किश्त के तौर जमा करनी होती है तथा 40 की आयु में जुड़ने वाले किसानों को प्रत्येक महीने ₹200 किश्त के तौर पर देने होंगे। आवेदन के दौरान वैसे आवेदनकर्ता किसान सम्मान निधि का लाभ पहले से उठा रहे हैं उन्हें दोबारा से कोई कागज जमा करने की आवश्यकता नहीं है।


पहली बार PM Kisan Mandhan Yojana के लिए आवेदन करने वाले किसानों को इन डाक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी-
• बैंक अकाउंट की पासबुक
• आधार कार्ड
• खसरा खतियान की एक फोटो कॉपी

इस योजना में लिए आवेदन करने को किसान अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर में जाकर अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। आवेदन करने के लिए किसानों को दो पासपोर्ट साइज फ़ोटो के अलावा आधार कार्ड, बैंक अकाउंट पासबुक तथा खेसरा खतियान की एक-एक प्रति जमा करनी होगी। आवेदन के पश्चात किसानों को एक पेंशन कार्ड तथा एक pension unique नंबर दिया जाएगा। आवेदन करने के लिए कोई पेमेंट नहीं देना होगा।

About Vipul Kumar

मैं एक हिंदी और अंग्रेजी लेखक और फ़्रंट एंड वेब डेवलपर हूं। वंदे मातरम

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